हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती; महिला कांस्टेंबल (GD) का PST शेड्यूल जारी; देखें नोटिस
HSSC : हरियाणा पुलिस में महिला कांस्टेबल भर्ती; 13 अगस्त से शुरू होगा फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट (PST)
HSSC : हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने हरियाणा पुलिस में महिला कांस्टेबल (GD) के 1000 पदों के लिए फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट (PST) का शेड्यूल जारी कर दिया है। इस भर्ती प्रक्रिया में चयनित होने के लिए अभ्यर्थियों को शारीरिक माप परीक्षण (PST) में सफल होना अनिवार्य है। PST का आयोजन 13 अगस्त 2024 से शुरू हो रहा है, और इस प्रक्रिया के लिए प्रवेश पत्र आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं।
PST का शेड्यूल और प्रक्रिया
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने PST के लिए विस्तृत शेड्यूल जारी किया है। यह शेड्यूल अभ्यर्थियों को उनकी रजिस्ट्रेशन संख्या के अनुसार शिफ्ट में विभाजित करता है, जिससे परीक्षा प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जा सके।
तारीख | शिफ्ट | रजिस्ट्रेशन नंबर | समय | एंट्री की अंतिम समय |
---|---|---|---|---|
13 अगस्त | 3rd शिफ्ट | 4743 से 594826 | 9:00 AM | 9:30 AM |
13 अगस्त | 4th शिफ्ट | 595092 से 1839942 | 10:30 AM | 11:00 AM |
प्रवेश पत्र कैसे करें डाउनलोड
अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र HSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र के बिना एंट्री नहीं दी जाएगी, इसलिए अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे समय से पहले अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लें।
आयोग ने दी अहम जानकारी
आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने बताया कि हालांकि शेड्यूल और सूची तैयार करने में अत्यधिक सावधानी बरती गई है, लेकिन तकनीकी त्रुटियों की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। इसलिए, आयोग ने इसे सुधारने का अधिकार सुरक्षित रखा है। अगर किसी अभ्यर्थी को शेड्यूल या प्रवेश पत्र में किसी प्रकार की समस्या आती है, तो वे तुरंत आयोग से संपर्क कर सकते हैं।
तैयारी के लिए जरूरी निर्देश
PST में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है:
- समय पर पहुंचें: निर्धारित समय से पहले परीक्षा स्थल पर पहुंचें, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।
- दस्तावेजों की जांच: प्रवेश पत्र के साथ-साथ पहचान पत्र भी साथ में रखें।
- परीक्षा स्थल पर नियमों का पालन: किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों का उपयोग न करें, अन्यथा अयोग्यता का सामना करना पड़ सकता है।
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