हरियाणा

‘नौकरियों में अनुसूचित जातियों के लिए 20% कोटा; वंचित अनुसूचित जातियों के लिए 10% की सिफारिश’: सीएम नायब सिंह सैनी

Haryana, Chandigarh : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि राज्य मंत्रिमंडल ने हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। इसके तहत राज्य में अनुसूचित जातियों के लिए सरकारी नौकरियों में 20 प्रतिशत कोटा आरक्षित किया जाएगा।

सैनी ने चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, “आयोग की सिफारिश के अनुसार, इस 20 प्रतिशत कोटे का 10 प्रतिशत वंचित अनुसूचित जातियों को आवंटित किया जाएगा।”

विधानसभा चुनावों के बाद लागू होगा नया नियम

मुख्यमंत्री सैनी ने यह भी स्पष्ट किया कि यह नया नियम भारत के चुनाव आयोग द्वारा प्रदान की गई आचार संहिता के पालन में विधानसभा चुनावों के बाद लागू किया जाएगा।

हरियाणा में एक चरण में 1 अक्टूबर को मतदान होगा, जबकि मतगणना 4 अक्टूबर को की जाएगी। सैनी ने विश्वास जताया कि भाजपा तीसरी बार राज्य में सरकार बनाएगी।

जुआ रोकथाम अध्यादेश भी पेश किया गया

इसके साथ ही, राज्य सरकार ने राज्य में जुआ और सट्टे पर अंकुश लगाने के लिए एक जुआ रोकथाम अध्यादेश भी पेश किया है। इसके तहत दोषी पाए जाने वालों को सात साल तक की जेल या 7 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

भाजपा सरकार के कामकाज पर भरोसा जताया

सैनी ने कांग्रेस और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर “भर्ती रोको गिरोह” स्थापित करने और “हर भर्ती को अदालत में ले जाकर बाधा उत्पन्न करने” का भी आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि सरकार ने “गरीब माताओं के बच्चों को बिना किसी लागत के रोजगार प्रदान किया है और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत 1.20 लाख युवाओं के लिए आजीवन रोजगार सुनिश्चित किया है।”

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