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Haryana Family ID: हरियाणा में फैमिली आईडी को लेकर बड़ी खबर; जानिए आपके काम की बात

Haryana Family ID:जानिए हरियाणा फैमिली आईडी कैसे बनवाएं, किन दस्तावेजों की जरूरत है और यह क्यों महत्वपूर्ण है। हरियाणा सरकार द्वारा 'मेरा परिवार, मेरी पहचान' योजना के तहत जारी फैमिली आईडी सरकारी योजनाओं के पंजीकरण के लिए आवश्यक है।

Haryana Family ID: हरियाणा में परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी बनवाना हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य हो गया है। इसके बिना कई महत्वपूर्ण कार्य रुक सकते हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में भी कठिनाई हो सकती है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि फैमिली आईडी कैसे बनवाएं और किन दस्तावेजों की जरूरत होती है। आइए इस आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं फैमिली आईडी से जुड़े सभी जरूरी पहलू।

फैमिली आईडी क्या है?

हरियाणा सरकार द्वारा जारी किया गया फैमिली आईडी एक 8 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो पूरे परिवार के लिए एक ही पहचान पत्र के रूप में कार्य करती है। इसे ‘मेरा परिवार, मेरी पहचान’ योजना के तहत जारी किया जाता है। यह आईडी हरियाणा की सभी सरकारी योजनाओं के लिए पंजीकरण कराने के लिए अनिवार्य है। फैमिली आईडी एक प्रकार का स्मार्ट कार्ड है, जो राज्य में निवास करने वाले प्रत्येक परिवार के लिए अत्यंत आवश्यक है।

फैमिली आईडी की विशेषताएंविवरण
फैमिली आईडी संख्या8 अंकों की (स्थाई निवासियों के लिए)
अस्थाई निवासियों की आईडी संख्या9 अंकों की
पहचान का उपयोगसरकारी योजनाओं के पंजीकरण के लिए
जारी करने वाली संस्थाहरियाणा सरकार

फैमिली आईडी के लिए पात्रता

हरियाणा फैमिली आईडी बनवाने के लिए कुछ पात्रताएं निर्धारित की गई हैं, जो इस प्रकार हैं:

  1. निवास स्थान:
    आवेदक हरियाणा का मूल/ स्थायी निवासी होना चाहिए।
  2. आयु:
    आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
  3. पते का प्रमाण:
    आवेदक के पास उसके स्थायी/मूल पते का प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है।

आवश्यक दस्तावेज

फैमिली आईडी के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

  1. आधार कार्ड:
    परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड अनिवार्य है।
  2. वोटर आईडी कार्ड:
    परिवार के सभी सदस्यों का वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए।
  3. पैन कार्ड और राशन कार्ड:
    परिवार के मुखिया का पैन कार्ड और राशन कार्ड जरूरी है।
  4. शैक्षणिक प्रमाणपत्र:
    मुखिया का 10वीं कक्षा का प्रमाणपत्र या जन्म प्रमाणपत्र होना चाहिए।
  5. मैरिज सर्टिफिकेट:
    यदि आवेदक शादीशुदा है, तो मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपी आवश्यक है।
  6. फोटोग्राफ:
    सभी परिजनों की फोटोग्राफ भी जरूरी है।
  7. संपर्क जानकारी:
    आवेदक का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी आवश्यक है।

कैसे करें फैमिली आईडी के लिए आवेदन?

फैमिली आईडी के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया बेहद सरल है। आप अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (Common Service Centre) से फैमिली आईडी बनवा सकते हैं। इस प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित कदम उठाने होंगे:

  1. नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाएं:
    किसी भी निकटतम जन सेवा केंद्र (CSC) पर जाकर फैमिली आईडी के लिए आवेदन करें।
  2. आवेदन फॉर्म भरें:
    केंद्र पर जाकर आवेदन फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज जमा करें।
  3. सात दिनों में प्राप्त करें आईडी:
    आवेदन करने के 7 दिनों के भीतर आपको फैमिली आईडी मिल जाएगी। इसे आप जन सेवा केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं।

फैमिली आईडी का महत्व

हरियाणा सरकार की यह पहल राज्य के नागरिकों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए की गई है। फैमिली आईडी के माध्यम से सरकार प्रत्येक परिवार की सटीक जानकारी रख सकती है, जिससे योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन हो सकेगा। इस पहल से सरकार को फर्जी आवेदनों पर रोक लगाने में भी मदद मिल रही है।

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