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यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) को मंजूरी, जानें क्या है यह स्कीम और क्या मिलेगा लाभ?

UPS Scheme: केंद्र सरकार ने 24 अगस्त 2024 को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme) को मंजूरी दे दी है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। यह निर्णय नई पेंशन योजना (NPS) में सुधार की लंबे समय से चली आ रही मांग के बाद लिया गया है।

इस योजना के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद कई लाभ मिलेंगे, जिसमें सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन, न्यूनतम पेंशन, महंगाई भत्ता, और ग्रेच्युटी शामिल हैं।

UPS की पांच बड़ी बातें 


1. सुनिश्चित पेंशन:

    • UPS के तहत, जिन सरकारी कर्मचारियों ने कम से कम 25 वर्षों तक सेवा की है, उन्हें रिटायरमेंट से पहले अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा।
  1. सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन:
    • UPS में पारिवारिक पेंशन की व्यवस्था भी की गई है। इसमें कर्मचारी के मूल वेतन का 60 प्रतिशत उसके परिवार को दिया जाएगा। कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में यह तुरंत प्रभाव से लागू होगा।
  2. सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन:
    • UPS में न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा के बाद रिटायरमेंट के मामले में 10,000 रुपये प्रति माह की पेंशन सुनिश्चित की गई है।
  3. महंगाई भत्ता:
    • UPS के तहत मिलने वाली पेंशन और पारिवारिक पेंशन में महंगाई भत्ता भी शामिल होगा, जिससे पेंशनधारकों की आय स्थिर रहेगी।
  4. ग्रेच्युटी:
    • रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाएगा। इसकी गणना रिटायरमेंट की तिथि पर प्रत्येक पूर्ण छह महीने की सेवा के लिए मासिक पारिश्रमिक (वेतन + महंगाई भत्ता) का 1/10वां हिस्सा होगा। यह भुगतान पेंशन की मात्रा को कम नहीं करेगा।

सरकारी कर्मचारियों के लिए विकल्प

सरकारी कर्मचारियों को NPS में बने रहने या UPS में शामिल होने का विकल्प मिलेगा। यह योजना उन सभी कर्मचारियों पर भी लागू होगी जो 2004 के बाद से NPS के तहत पहले ही रिटायर हो चुके हैं। UPS के लाभ उन सभी कर्मचारियों को मिलेंगे जिन्होंने NPS के तहत शुरुआत से लेकर 31 मार्च 2025 तक रिटायरमेंट लिया है।

NPS और UPS में अंतर:

NPS (राष्ट्रीय पेंशन योजना)

  • NPS को जनवरी 2004 में शुरू किया गया था, और यह सरकारी कर्मचारियों के लिए एक रिटायरमेंट योजना है। बाद में इसे 2009 में सभी क्षेत्रों के लिए विस्तारित किया गया।
  • NPS के तहत कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद अपने संचित कोष का एक हिस्सा निकाल सकते हैं, जबकि शेष राशि मासिक आय के रूप में वितरित की जाती है।
  • NPS को दो स्तरों में विभाजित किया गया है: टियर 1 और टियर 2 खाते। टियर 1 खाते में सेवानिवृत्ति के बाद ही नकद निकासी की जा सकती है, जबकि टियर 2 खाते जल्दी निकासी की अनुमति देते हैं।
  • NPS में निवेश पर आयकर अधिनियम की धारा 80 सीसीडी के तहत 1.5 लाख रुपये तक का कर लाभ मिलता है।

OPS (पुरानी पेंशन योजना)

  • OPS के तहत कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद अंतिम आहरित वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में निकाल सकते थे।
  • NPS के तहत, रिटायरमेंट के समय तक योगदान किए गए संचित कोष का 60 प्रतिशत निकालने की अनुमति है, जो कर-मुक्त है, जबकि शेष 40 प्रतिशत को पेंशन में परिवर्तित किया जाता है।

Sandeep Kumar

नमस्कार! उमंग हरियाणा पर फ़िलहाल कंटेंट राइटर का काम कर रहा हूँ। आपको हरियाणा की ताज़ा हिंदी ख़बरों और देश-विदेश की ट्रेंडिंग न्यूज़ से आपको अपडेट रखना मेरा काम है।

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