PF खाताधारकों के लिए खुशखबरी, खाते के बदले ये नियम, अब निकाल सकेंगे एक साथ इतनी रकम
PF Withdrawal Latest News: केंद्र सरकार ने पीएफ निकासी की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया है। जानें नई सुविधा और नियमों में ढील के बारे में विस्तार से।
नई दिल्ली: अगर आप भविष्य निधि (पीएफ) खाताधारक हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय सरकार ने पीएफ की निकासी लिमिट को बढ़ाकर 50,000 रुपये से 1 लाख रुपये कर दिया है। यह बदलाव केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने हाल ही में घोषित किया है।
नई निकासी सीमा की घोषणा
मंत्री मंडाविया के अनुसार, यदि आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्य हैं और किसी पारिवारिक आपात स्थिति का सामना कर रहे हैं, तो अब आप अपने पीएफ खाते से पहले की तुलना में अधिक रकम निकाल सकते हैं। यह निर्णय कर्मचारियों को तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है।
नियमों में ढील: नौकरी बदलने पर भी राहत
इसके साथ ही, सरकार ने ईपीएफ खाताधारकों को राहत देने के लिए कुछ नियमों में भी ढील दी है। अब, यदि कोई कर्मचारी नई नौकरी शुरू करने के छह महीने के भीतर नौकरी छोड़ देता है, तो उसे अपने पीएफ खाते से पैसे निकालने की छूट रहेगी। पहले इसके लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब यह प्रक्रिया काफी आसान हो गई है।
भविष्य निधि योगदान के लिए आय सीमा में बढ़ोतरी की योजना
केंद्रीय मंत्री मंडाविया ने बताया कि सरकार अनिवार्य भविष्य निधि योगदान के लिए आय सीमा बढ़ाने की भी योजना बना रही है। यह कदम ईपीएफओ के सदस्य होने वाले नए योगदानकर्ताओं के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। वर्तमान में, ईपीएफओ खाताधारकों को जमा पैसे पर 8.25% ब्याज प्राप्त हो रहा है।
पीएफ के पैसे निकालने की प्रक्रिया
पीएफ के पैसे निकालने की प्रक्रिया सरल और सीधी है:
- आपात स्थिति का कारण: मेडिकल ट्रीटमेंट, एजुकेशन या फैमिली से जुड़ी आपात स्थिति के लिए पीएफ निकासी स्वीकार की जाती है।
- लॉग इन करें: ईपीएफओ के ई-सेवा पोर्टल ( EPFO Member Interface ) पर जाएं और अपने यूएएन (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर), पासवर्ड और कैप्चा का उपयोग करके लॉग इन करें।
- फॉर्म भरें: ‘ऑनलाइन सर्विसेज’ टैब पर जाएं और ड्रॉप-डाउन मेनू से ‘क्लेम (फॉर्म -31, 19, 10सी और 10डी)’ चुनें। आवश्यक व्यक्तिगत विवरण वेरिफाई करें और सुनिश्चित करें कि आपका आधार लिंक और केवाईसी डिटेल अपडेट हैं।
- निकासी का कारण चुनें: आंशिक निकासी के लिए फॉर्म 31 चुनें और निकासी का कारण सूची में से चुनें।
- ओटीपी वेरिफिकेशन: सबमिशन के बाद, आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। इस ओटीपी को दर्ज करें ताकि क्लेम को प्रमाणित किया जा सके।
- क्लेम ट्रैक करें: सबमिशन के बाद, आप ‘ऑनलाइन सर्विसेज’ टैब में ‘ट्रैक क्लेम स्टेटस’ विकल्प के तहत अपने क्लेम की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।
- भुगतान: आमतौर पर 7-10 वर्किंग डेज में, ईपीएफओ की ओर से आपके रजिस्टर्ड बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं।