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Liquor Permit: शराब पीने के लिए बनवाना होगा लाइसेंस, जानिए कैसे बनवाएं और क्या है प्रक्रिया

Liquor Permit: शराब पीने के लिए भी एक लाइसेंस की जरूरत होती है, जो आपको कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। जानिए शराब पीने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया, राज्यवार नियम और फीस के बारे में पूरी जानकारी।

Liquor Permit: शराब पीने के शौकिनों के लिए यह जानना दिलचस्प हो सकता है कि शराब खरीदने और बेचने के लिए लाइसेंस की तरह शराब पीने के लिए भी एक विशेष लाइसेंस की जरूरत होती है। इस लाइसेंस की वैधता और इसे प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में आपको शायद बहुत सी बातें नहीं पता होंगी। इस लेख में, हम शराब पीने के लिए आवश्यक लाइसेंस की पूरी जानकारी प्रदान करेंगे।

शराब पीने के लिए लाइसेंस: एक नजर

भारत सरकार ने शराब के सेवन और उसके व्यापार के लिए कुछ नियम बनाए हैं, जिनके तहत शराब पीने के लिए भी लाइसेंस जारी किया जाता है। इस लाइसेंस को ऑल इंडिया लिकर परमिट के रूप में जाना जाता है, और इसे एक कानूनी दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया और फीस होती है, जो राज्यवार भिन्न हो सकती है।

लीकर लाइसेंस के प्रकार और उनकी वैधता

लीकर लाइसेंस की वैधता और शुल्क विभिन्न राज्यों में अलग-अलग हो सकते हैं। यह लाइसेंस आपको शराब पीने, खरीदने और यात्रा के दौरान भी सहूलियत प्रदान करता है। लाइसेंस की अवधि एक वर्ष या जीवनभर के लिए हो सकती है, और इसके लिए एक निर्धारित फीस चुकानी होती है।

राज्यफीस (1 वर्ष)फीस (जीवनभर)
महाराष्ट्र₹900₹2000
दिल्ली-एनसीआरकोई नियम नहींकोई नियम नहीं

राज्यों के अनुसार नियम

महाराष्ट्र: यहां पर शराब पीने और परोसने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। यहां तक कि पार्टी के दौरान शराब परोसने के लिए भी लाइसेंस की जरूरत होती है। यदि पुलिस जांच करती है, तो लाइसेंस की जानकारी मांगी जा सकती है।

दिल्ली-एनसीआर: इस क्षेत्र में शराब पीने के लिए किसी प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। यह नियम अन्य राज्यों के मुकाबले काफी उदार है।

लाइसेंस के फायदे

शराब पीने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के कई फायदे हैं:

  • कानूनी सुरक्षा: यह लाइसेंस शराब पीने और यात्रा के दौरान कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है।
  • राहत: किसी कानूनी विवाद में, यह लाइसेंस आपको राहत प्रदान करता है।
  • ऑल इंडिया परमिट: यह लाइसेंस देश के किसी भी हिस्से में शराब पीने की अनुमति देता है, बशर्ते वहां शराब पीना वैध हो।

लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया

लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। अधिकतर लोग ऑनलाइन प्रक्रिया को ही प्राथमिकता देते हैं। इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाने होंगे:

  1. ऑनलाइन आवेदन:
    • आपले सरकार पोर्टल पर लॉगिन करें।
    • आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी भरें और सबमिट करें।
    • निर्धारित फीस का भुगतान करें।
  2. ऑफलाइन आवेदन:
    • नजदीकी लाइसेंसिंग ऑफिस पर जाएं।
    • आवेदन पत्र भरें और दस्तावेजों के साथ जमा करें।
    • फीस का भुगतान करें।

लाइसेंस के लिए न्यूनतम आयु

अधिकांश राज्यों में, शराब पीने के लिए लाइसेंस की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, हालांकि कुछ राज्यों में यह 25 वर्ष भी हो सकती है। इसके अलावा, कुछ राज्यों जैसे गुजरात, बिहार, और मिजोरम में शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, और यहां किसी को भी लाइसेंस नहीं मिलता।

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