विकलांग व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल; हरियाणा सरकार दे रही 10 लाख रूपए का लोन
Loans for Disabled Persons : हरियाणा सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कृषि, बागवानी, और कृषि उपकरणों की खरीद के लिए लोन की सुविधा प्रदान की
Loans for Disabled Persons : हरियाणा सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य कृषि और संबंधित गतिविधियों में उन्हें सहायता प्रदान करना है। “विकलांग व्यक्तियों के लिए कृषि गतिविधियाँ” योजना के तहत, हरियाणा के स्थायी निवासी जो 40% या उससे अधिक विकलांगता के शिकार हैं, उन्हें ₹10,00,000 तक का लोन दिया जाएगा। यह लोन कृषि उत्पादन, सिंचाई, बागवानी, सिल्कवर्म, कृषि मशीनरी की खरीद, और कृषि उत्पादों के विपणन जैसे कार्यों के लिए उपलब्ध होगा।
योजना का लाभ: विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता
इस योजना के तहत, विकलांग व्यक्तियों को निम्नलिखित लाभ मिलते हैं:
- लोन राशि: ₹10,00,000 तक की राशि दी जाती है।
- उद्देश्य: कृषि उत्पादन, सिंचाई, बागवानी, सिल्कवर्म, कृषि मशीनरी की खरीद, और कृषि उत्पादों के विपणन जैसे कार्यों के लिए।
पात्रता मानदंड: कौन आवेदन कर सकता है
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड हैं:
- आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की विकलांगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। मानसिक मंदता वाले व्यक्तियों के लिए उम्र की शर्त 14 वर्ष तक कम की गई है।
आवेदन की प्रक्रिया: सरल और ऑनलाइन
इस योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया सरल और ऑनलाइन है। निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
- रजिस्ट्रेशन:
- Antyodaya-SARAL पोर्टल पर जाएं और “New User” पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करें।
- आवश्यक विवरण जैसे नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और राज्य भरें और सबमिट करें।
- मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को OTP के माध्यम से वेरीफाई करें।
- लॉगिन और आवेदन:
- पोर्टल पर लॉगिन करें और ‘Apply for Services’ पर क्लिक करें।
- उपलब्ध सेवाओं में से योजना को खोजें और आवेदन पत्र भरें।
- सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और फॉर्म को प्रीव्यू करके सबमिट करें।
- आवेदन की ट्रैकिंग:
- आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने के लिए, विभाग का नाम, योजना का नाम और आवेदन संदर्भ आईडी के साथ पोर्टल पर लॉगिन करें।
आवश्यक दस्तावेज़: आवेदन के लिए जरूरी कागजात
आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक हैं:
- आधार कार्ड (पहचान प्रमाण)
- उम्र का प्रमाण
- हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट
- राशन कार्ड
- जाति/धर्म प्रमाण
- विकलांगता प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता विवरण
- अन्य आवश्यक दस्तावेज
विकलांग व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल
हरियाणा सरकार की यह योजना विकलांग व्यक्तियों के लिए कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह योजना विकलांगता की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आर्थिक सहायता प्रदान कर, उन्हें कृषि क्षेत्र में सशक्त बनाएगी और समग्र विकास की दिशा में एक कदम और बढ़ाएगी।