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वेबसाइट से पैसा कमाने वालों के आने वाले है बुरे दिन; जानें क्या होगा असर

Digital Economy India: सरकार ने डिजिटल प्लेटफार्म्स से होने वाली कमाई पर 18% GST लागू करने की योजना बनाई है। जानिए, कैसे गूगल, फेसबुक, और अन्य कंपनियों पर इसका असर पड़ेगा और कंटेंट क्रिएटर्स को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए।

Content Creators GST : अगर आप सोशल मीडिया पर रील बनाकर पैसा कमाते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जल्द ही भारत सरकार सभी कंटेंट क्रिएटर्स को जीएसटी (GST) के दायरे में लाने की योजना बना रही है। इसका मतलब यह है कि अब सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से होने वाली कमाई पर आपको 18% तक जीएसटी चुकाना पड़ सकता है।

सरकार की सख्ती: कंटेंट क्रिएटर्स पर नजर

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (CBIC) ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत, गूगल, फेसबुक, अमेजन जैसी कंपनियों पर सरकार की पूरी निगरानी है। ऑनलाइन कमाई (Earn Online) करने वाली कंपनियों से 18% जीएसटी (GST) वसूलने की तैयारी की जा रही है। इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो सोशल मीडिया, यूट्यूब, एक्स (पूर्व में ट्विटर) जैसे प्लेटफार्म्स से आय प्राप्त कर रहे हैं।

विषयजानकारी
GST की दर18%
शामिल कंपनियांगूगल, फेसबुक, अमेजन आदि
प्रभावी तिथि
1 अक्टूबर से लागू होने की संभावना

किन कंपनियों पर लगेगा GST?

सरकार के इस कदम से नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, सोशल मीडिया कंपनियां, और विज्ञापन होस्ट करने वाली सर्च इंजन कंपनियां भी इस जीएसटी के दायरे में आ सकती हैं। हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कौन-कौन सी कंपनियां पहले चरण में इस टैक्स के दायरे में आएंगी।

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क्या होगा कंटेंट क्रिएटर्स पर असर?

जो लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से ऐड रेवेन्यू के जरिए कमाई कर रहे हैं, उन्हें अब 18% GST चुकाना पड़ सकता है। इस टैक्स की देनदारी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी उन कंपनियों पर होगी, जो ये सेवाएं प्रदान कर रही हैं। मतलब, गूगल, फेसबुक, अमेजन जैसी कंपनियों को इस टैक्स का हिसाब रखना होगा और सरकार को इसका भुगतान करना होगा।

यह कदम ऑनलाइन कमाई करने वाले लोगों के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि उन्हें अब अपनी आय में से एक बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में चुकाना होगा। इससे पहले, ऑनलाइन गेमिंग और कसीनों पर भी सरकार ने 28% जीएसटी लागू किया था, जिससे इस क्षेत्र में भी हलचल मच गई थी।

विशेषज्ञ की राय: “अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं और आपकी फेसबुक, यूट्यूब या एक्स (पूर्व में ट्विटर) से कमाई हो रही है, तो आपको 1 अक्टूबर से 18% GST देना पड़ सकता है। यह टैक्स OIDAR (Online Information and Database Access or Retrieval) के दायरे में आता है, जिसका मतलब है कि सभी ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइड करने वाली कंपनियों को इस टैक्स का भुगतान करना होगा।”

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय डिजिटल मार्केटप्लेस को रेगुलेट करने और सरकारी राजस्व बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन, इससे कंटेंट क्रिएटर्स की आय पर असर पड़ सकता है, खासकर उन लोगों पर जो इस माध्यम से अपनी आजीविका चलाते हैं।

सरकार की यह पहल दिखाती है कि अब डिजिटल इकोनॉमी पर भी निगरानी बढ़ाई जा रही है और कोई भी ऑनलाइन कमाई करने वाली कंपनी इस टैक्स से बच नहीं पाएगी। हालांकि, अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन इसको लेकर फाइल तैयार कर ली गई है और जल्द ही इसे लागू करने की योजना है।


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Sandeep Kumar

नमस्कार! उमंग हरियाणा पर फ़िलहाल कंटेंट राइटर का काम कर रहा हूँ। आपको हरियाणा की ताज़ा हिंदी ख़बरों और देश-विदेश की ट्रेंडिंग न्यूज़ से आपको अपडेट रखना मेरा काम है।

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