पशुओं का बिमा कैसे करवाए, कितना मिलेगा अनुदान? ये रही पूरी जानकारी
Pashudhan Bima Yojana: जानिए उत्तर प्रदेश की पशुधन बीमा योजना 2024 के बारे में, जिसमें किसानों को 90% तक बीमा प्रीमियम अनुदान मिलता है। जल्द करें आवेदन और उठाएं इस योजना का लाभ।
Pashudhan Bima Yojana: पशुपालन ग्रामीण भारत में एक महत्वपूर्ण कृषि गतिविधि है। किसानों के लिए दूध, खाद और अन्य कृषि उत्पादों के साथ-साथ, पशुपालन आय का भी एक प्रमुख स्रोत बनता है। इसी को ध्यान में रखते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को आर्थिक रूप से सुरक्षित और सशक्त बनाने के लिए पशुधन बीमा योजना 2024 लागू की है। इस योजना के तहत पशुपालकों को उनके पशुओं के लिए बीमा प्रीमियम पर बड़ा अनुदान मिलेगा, जिससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होगी।
क्या है Pashudhan Bima Yojana?
पशुधन बीमा योजना 2024 के अंतर्गत राज्य सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के पशुपालकों को उनके पशुओं के लिए बीमा प्रीमियम में 90% तक का अनुदान देने का प्रावधान किया है। यह योजना पशुपालकों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है, खासकर अनुसूचित जाति (SC) और बीपीएल (BPL) वर्ग के किसानों के लिए, जिन्हें बीमा प्रीमियम का मात्र 10% देना होगा।
बीमा वर्ग | गाय के लिए बीमा राशि | भैंस के लिए बीमा राशि | अनुसूचित जाति/बीपीएल के लिए प्रीमियम | सामान्य वर्ग के लिए प्रीमियम |
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1 वर्ष | ₹50,000 | ₹60,000 | ₹156 (गाय) ₹187 (भैंस) | ₹400 (गाय) ₹465 (भैंस) |
2 वर्ष | ₹70,000 | ₹80,000 | ₹231 (गाय) ₹277 (भैंस) | ₹578 (गाय) ₹693 (भैंस) |
3 वर्ष | ₹90,000 | ₹1,00,000 | ₹370 (गाय) ₹444 (भैंस) | ₹925 (गाय) ₹1110 (भैंस) |
कैसे मिलेगा बीमा पर अनुदान?
इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति और बीपीएल वर्ग के पशुपालकों को प्रीमियम पर 90% अनुदान दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि किसान गाय के लिए ₹156 और भैंस के लिए ₹187 देकर बीमा करवा सकते हैं। वहीं सामान्य वर्ग के किसान 75% अनुदान के तहत गाय के लिए ₹400 और भैंस के लिए ₹465 देकर बीमा करवा सकते हैं। प्रीमियम का शेष भाग राज्य और केंद्र सरकार वहन करेंगी।
बीमा योजना की विशेषताएं
- केंद्र और राज्य सरकार की साझेदारी: इस योजना में प्रीमियम का बड़ा हिस्सा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, जिससे किसानों पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा।
- सुरक्षा और लाभ: बीमा करवाने के बाद यदि पशु की मृत्यु या किसी कारण से दिव्यांगता होती है, तो पशुपालक को बीमा की पूरी धनराशि प्राप्त होगी।
- मल्टी ईयर बीमा विकल्प: पशुपालक 1, 2 या 3 साल के लिए बीमा करवा सकते हैं।
कैसे कराएं बीमा?
पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कराने के लिए किसानों को निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन करना होगा:
- नजदीकी पशु चिकित्सा केंद्र: पशुपालकों को अपने निकटतम पशु चिकित्सालय में जाकर बीमा से जुड़ी जानकारी लेनी होगी।
- स्वास्थ्य प्रमाण पत्र: बीमा करवाने से पहले पशु का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा, जिसके बाद एक हेल्थ सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा।
- कान टैगिंग: बीमा के दौरान पशु के कान में एक टैग लगाया जाता है।
- बीमा पॉलिसी: इसके बाद पशुपालक को बीमा पॉलिसी जारी की जाएगी।
New India Assurance के साथ अनुबंध
उत्तर प्रदेश सरकार ने पशुधन बीमा के लिए दि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है। प्रत्येक जिले को एक लक्ष्य दिया गया है, ताकि अधिकतम पशुओं का बीमा कराया जा सके। बीमा होने के बाद पशुपालकों को पॉलिसी रसीद दी जाएगी, जिसमें बीमा कंपनी के नोडल अधिकारी का नंबर भी होगा। किसी आपात स्थिति में किसान को सबसे पहले इस नोडल अधिकारी से संपर्क करना होगा।
ऑनलाइन बीमा कैसे कराएं?
अगर किसान ऑनलाइन माध्यम से बीमा कराना चाहते हैं, तो वे अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें आवश्यक जानकारी और दस्तावेज अपलोड करने होंगे। प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें पॉलिसी डिजिटल रूप में प्रदान की जाएगी।