हरियाणा में पान मसाला, गुटखा और तंबाकू उत्पादों पर एक साल का प्रतिबंध
Ban on Pan Masala and Gutkha in Haryana : हरियाणा में पान मसाला, गुटखा और तंबाकू से बने अन्य उत्पादों पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगाने का महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। राज्य के संयुक्त खाद्य आयुक्त ने यह निर्णय लिया है, जो 7 अक्टूबर 2024 से लागू होगा।
जारी किए आदेश के अनुसार 7 अक्टूबर 2024 से, हरियाणा में पान मसाला, गुटखा और तंबाकू से बने सभी उत्पादों की बिक्री और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
सभी पान मसाला विक्रेता और परचून दुकानदारों को 7 अक्टूबर से पहले अपने स्टॉक को बेचने या नष्ट करने का आदेश दिया गया है।
खाद्य आयुक्त ने चेतावनी दी है कि यदि 7 अक्टूबर 2024 के बाद किसी भी दुकानदार के पास इन उत्पादों का भंडारण या बिक्री पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी।
आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पान मसाला, गुटखा और तंबाकू से बने उत्पादों का भंडारण, बिक्री और निर्माण पूरी तरह से प्रतिबंधित है। आदेश का पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इस आदेश का उद्देश्य राज्य में स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतर बनाना और तंबाकू संबंधित बीमारियों को कम करना है। यह कदम हरियाणा में सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति एक महत्वपूर्ण पहल है, जो संभावित रूप से तंबाकू के उपयोग को कम करने में सहायक साबित हो सकता है।