यूपीआई के नियमों में बड़ा बदलाव; अब 5 लाख तक कर पाएंगे लेनदेन
UPI Payment: एनपीसीआई ने यूपीआई की लेन-देन सीमा को बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया है। जानें इसके तहत कौन-कौन से लेन-देन किए जा सकेंगे और इसके लाभ।
UPI limit increase: नई दिल्ली, 15 सितंबर 2024 – डिजिटल लेन-देन के बढ़ते चलन के बीच, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) की लेन-देन सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया है। यह नया नियम आज से लागू हो गया है और इससे यूपीआई उपयोगकर्ताओं को उच्च मूल्य के लेन-देन में अधिक सुविधा प्राप्त होगी।
एनपीसीआई का नया आदेश
एनपीसीआई ने एक सर्कुलर जारी करते हुए इस वृद्धि की पुष्टि की है। इस सर्कुलर के मुताबिक, अब यूपीआई के माध्यम से पांच लाख रुपये तक का लेन-देन किया जा सकेगा। हालांकि, यह सुविधा केवल कुछ विशेष श्रेणियों में ही उपलब्ध होगी।
किस प्रकार के लेन-देन पर लागू होगी यह सीमा?
- टैक्स भुगतान: यह सुविधा केवल रजिस्टर्ड बिजनेसमैन के लिए उपलब्ध होगी। टैक्स के भुगतान में अब यूपीआई के माध्यम से पांच लाख रुपये तक की राशि का लेन-देन संभव होगा।
- मेडिकल बिल: अस्पतालों और अन्य मेडिकल सुविधाओं के बिलों का भुगतान अब यूपीआई के माध्यम से किया जा सकेगा, जिससे मरीजों को राहत मिलेगी।
- शिक्षा संस्थानों की फीस: अब स्कूलों और कॉलेजों की फीस का भुगतान भी यूपीआई के माध्यम से किया जा सकेगा, जिससे छात्रों और अभिभावकों को सुविधा होगी।
- आईपीओ और सरकारी प्रतिभूति: आईपीओ (इनिशियल पब्लिक ऑफर) और सरकारी प्रतिभूतियों की खरीदारी में भी यूपीआई का उपयोग किया जा सकेगा, जिससे निवेशकों को अधिक सुविधा मिलेगी।
आरबीआई का बयान
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 8 अगस्त को आयोजित मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में इस नई सीमा की घोषणा की थी। दास ने कहा कि यूपीआई के भुगतान प्रक्रिया को और आसान बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। यह सुविधा डिजिटल भुगतान को और अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित बनाएगी।
उपयोगकर्ताओं के लिए लाभ
इस नई सीमा के लागू होने से उपभोक्ताओं को बड़े लेन-देन के लिए अलग से कैश रखने की जरूरत नहीं होगी। यूपीआई के माध्यम से उच्च मूल्य के लेन-देन को करना अब पहले से कहीं अधिक आसान हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, व्यवसायों और शिक्षा संस्थानों के लिए यह सुविधा एक सकारात्मक बदलाव साबित होगी।