खेतों में तारबंदी के लिए सरकार दे रही 56,000 तक की सहायता; यहां करे आवेदन
Rajasthan farmers: राजस्थान सरकार किसानों को जंगली जानवरों और बेसहारा पशुओं से खेती की सुरक्षा के लिए तारबंदी के लिए ₹56,000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। जानें इस योजना की शर्तें और आवेदन प्रक्रिया।
Rajasthan Government: किसानों को जंगली जानवरों और बेसहारा पशुओं से फसलों की रक्षा करना हमेशा एक बड़ी चुनौती रही है। ऐसे में तारबंदी करना जरूरी हो जाता है, लेकिन इसके लिए किसानों को भारी खर्च करना पड़ता है। इसी समस्या को हल करने के लिए राजस्थान सरकार ने किसानों को तारबंदी के लिए आर्थिक सहायता देने की एक योजना चलाई है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को अनुदान देकर उनके खर्चे को कम करना है ताकि वे बिना किसी वित्तीय दबाव के अपनी फसलों की सुरक्षा कर सकें।
क्या है योजना?
राजस्थान सरकार की इस योजना के तहत किसानों को 400 रनिंग मीटर तक तारबंदी करने पर अनुदान दिया जाएगा। इसके तहत लघु एवं सीमांत कृषकों को उनकी लागत का 60 प्रतिशत या अधिकतम ₹48,000 तक की सहायता मिलेगी, जबकि सामान्य कृषकों को उनकी लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम ₹40,000 तक की मदद की जाएगी।
यदि कई किसान मिलकर सामुदायिक रूप में तारबंदी करते हैं, तो उन्हें और भी ज्यादा अनुदान मिल सकता है। सामुदायिक आवेदन के तहत 10 या अधिक किसानों के समूह को 5 हेक्टेयर में तारबंदी करने पर 70 प्रतिशत या अधिकतम ₹56,000 तक की सहायता दी जाएगी।
योजना की शर्तें
- सभी श्रेणी के कृषक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- व्यक्तिगत या समूह में आवेदन करने वाले किसानों के पास न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर भूमि एक ही स्थान पर होनी चाहिए।
- अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में यह सीमा 0.5 हेक्टेयर भूमि है।
- सामुदायिक आवेदन के लिए 10 या अधिक कृषकों के समूह के पास 5 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए, और सभी किसानों की जमीन आपस में जुड़ी होनी चाहिए।
श्रेणी | अनुदान प्रतिशत | अधिकतम राशि |
---|---|---|
लघु एवं सीमांत किसान | 60% | ₹48,000 |
सामान्य किसान | 50% | ₹40,000 |
सामुदायिक किसान | 70% | ₹56,000 |
आवेदन कैसे करें?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। किसान चाहें तो नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- आधार कार्ड
- जन आधार कार्ड
- जमाबंदी की नकल (छह माह से अधिक पुरानी न हो)
- बैंक खाता विवरण
महत्वपूर्ण: लघु और सीमांत किसानों को योजना का लाभ उठाने के लिए अपने जन आधार पर पंजीकरण सुनिश्चित करना होगा। यदि जन आधार में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो उन्हें सक्षम प्राधिकारी से प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा।
अनुदान कैसे मिलेगा?
आवेदन करने के बाद, कृषि विभाग द्वारा तारबंदी के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी जाएगी। किसानों को इसकी जानकारी SMS या कृषि पर्यवेक्षक के माध्यम से दी जाएगी। तारबंदी के बाद विभाग द्वारा मौका सत्यापन और जियोटैगिंग की जाएगी। इसके बाद अनुदान की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
किसानों के लिए मुख्य लाभ
इस योजना से किसानों को जंगली जानवरों और बेसहारा पशुओं से अपनी फसल बचाने में आसानी होगी। सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता उनके आर्थिक बोझ को कम करेगी और किसान बेहतर तरीके से अपनी फसलों की रक्षा कर पाएंगे।