हरियाणा

हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, अनुबंधित कर्मचारियों को 58 साल तक नौकरी की गारंटी

Haryana Government News: हरियाणा सरकार ने 1.2 लाख संविदा कर्मचारियों के लिए 58 वर्ष की आयु तक नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित की है। हरियाणा संविदा कर्मचारी अध्यादेश-2024 के तहत कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन, वार्षिक वेतन वृद्धि और स्वास्थ्य लाभ मिलेगा।

Haryana Government News: हरियाणा सरकार ने अपने अनुबंधित कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। राज्य सरकार ने कौशल रोजगार निगम, आउटसोर्सिंग पालिसी पार्ट-1 और आउटसोर्सिंग पालिसी पार्ट-2 के तहत काम कर रहे 1 लाख 20 हजार कर्मचारियों को 58 साल की आयु तक सेवा सुरक्षा प्रदान करने का निर्णय किया है। इस निर्णय से राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत इन कर्मचारियों को अब नौकरी की सुरक्षा और बेहतर वेतनमान का लाभ मिलेगा।

कर्मचारियों के हित में सरकार का बड़ा कदम

हरियाणा सरकार द्वारा यह फैसला न केवल अनुबंधित कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि यह राज्य में रोजगार सुरक्षा के क्षेत्र में एक नई दिशा भी प्रदान कर रहा है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी कच्चे कर्मचारियों को 58 वर्ष की आयु तक नौकरी की गारंटी दी जाएगी। इसके अलावा, इन कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों के समान बेसिक वेतन भी प्रदान किया जाएगा।

मुख्य सचिव ने जारी किए आदेश

इस महत्वपूर्ण निर्णय को लागू करने के लिए मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने शुक्रवार को सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड-निगमों के मुख्य प्रशासकों और मंडलायुक्तों को आदेश जारी कर दिए हैं। इस आदेश के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी अनुबंधित कर्मचारियों को राज्य सरकार के नए निर्देशों का पूरा लाभ मिले।

वेतन में बढ़ोतरी और अन्य लाभ

हरियाणा सरकार ने 15 अगस्त तक पांच साल की नौकरी पूरी करने वाले अनुबंधित कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों के समान वेतनमान देने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही, आठ साल से अधिक समय तक कार्यरत कर्मचारियों को न्यूनतम पे स्केल से 10 प्रतिशत अधिक वेतन मिलेगा। अधिक वर्षों की सेवा पर न्यूनतम वेतनमान से 15 प्रतिशत तक का वेतन बढ़ाया जाएगा।

सेवा की अवधिवेतन वृद्धि
5 सालन्यूनतम पे स्केल से 5% अधिक
8 सालन्यूनतम पे स्केल से 10% अधिक
8 साल से अधिकन्यूनतम पे स्केल से 15% अधिक

इसके अतिरिक्त, हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को अनुबंधित कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की जाएगी। एक साल की सेवा पूरी करने के बाद कर्मचारियों को सालाना वेतन वृद्धि, डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और मैटरनिटी एक्ट के तहत मिलने वाले सभी लाभ प्रदान किए जाएंगे।

स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ

सरकार ने यह भी घोषणा की है कि अनुबंधित कर्मचारियों और उनके परिवारों को पीएम-जन आरोग्य योजना और चिरायु एक्सटेंशन योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इससे अनुबंधित कर्मचारियों को न केवल आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, बल्कि उनके स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को भी कम किया जा सकेगा।

राज्यपाल की मंजूरी

इस फैसले को लागू करने के लिए राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पहले ही हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अध्यादेश-2024 को मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के तहत सभी अनुबंधित कर्मचारियों और स्कूलों में कार्यरत अतिथि अध्यापकों को भी सेवा सुरक्षा और वेतनमान में बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा।

Sandeep Kumar

नमस्कार! उमंग हरियाणा पर फ़िलहाल कंटेंट राइटर का काम कर रहा हूँ। आपको हरियाणा की ताज़ा हिंदी ख़बरों और देश-विदेश की ट्रेंडिंग न्यूज़ से आपको अपडेट रखना मेरा काम है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
×