हरियाणा में एक साल के लिए पान मसाला, गुटखा और तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध; देखिये आदेश
Haryana Breaking News: हरियाणा में एक साल के लिए पान मसाला, गुटखा और तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आदेश 7 अक्टूबर 2024 से लागू होगा। विवरण और जानकारी के लिए पढ़ें पूरा आर्टिकल।
Haryana Breaking News: हरियाणा के खाद्य आयुक्त ने राज्य में पान मसाला, गुटखा और तंबाकू से बने उत्पादों पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।
हरियाणा में खाद्य सुरक्षा का नया आदेश
हरियाणा में तंबाकू और उसके उत्पादों के खिलाफ एक सख्त कदम उठाया गया है। राज्य के संयुक्त खाद्य आयुक्त ने एक आदेश जारी किया है जिसके अनुसार पान मसाला, गुटखा और तंबाकू से बने अन्य उत्पादों की बिक्री और भंडारण पर एक साल के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश 7 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होगा।
आदेश की मुख्य बातें:
- प्रतिबंध की अवधि: 7 अक्टूबर 2024 से एक साल के लिए
- प्रतिबंधित उत्पाद: पान मसाला, गुटखा, तंबाकू और अन्य संबंधित उत्पाद
- निषेध का पालन: पान मसाला विक्रेता और परचून दुकानदारों को सभी संबंधित उत्पादों को नष्ट करना होगा
आदेश के पालन की जिम्मेदारी
खाद्य आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि अगर 7 अक्टूबर 2024 के बाद किसी भी दुकानदार के पास पान मसाला, गुटखा या तंबाकू से बने अन्य उत्पाद पाए गए तो उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश पूरे राज्य में लागू होगा और उल्लंघन करने वालों को कड़ी सजा का सामना करना पड़ सकता है।
आदेश की अवहेलना पर कार्रवाई:
- भंडारण और बिक्री: पान मसाला, गुटखा और तंबाकू से बने उत्पादों का भंडारण, बिक्री और निर्माण पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
- कड़ी कार्रवाई: आदेश का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे।
संबंधित जानकारी
पिछले सालों में: हरियाणा में तंबाकू और उसके उत्पादों पर कुछ सीमा तक नियंत्रण था, लेकिन इस बार एक साल के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगाने का यह निर्णय राज्य की स्वास्थ्य सुरक्षा को देखते हुए लिया गया है।
प्रभावित व्यापारी: पान मसाला विक्रेता और परचून दुकानदारों को आदेश के लागू होने से पहले अपनी दुकानों से सभी प्रतिबंधित उत्पादों को हटाना होगा। इसके लिए उन्हें उचित समय दिया गया है ताकि वे तैयार हो सकें और किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
स्रोत: हरियाणा खाद्य आयुक्त का आदेश
आदेश के प्रभाव और महत्व
यह आदेश राज्य की सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति के तहत एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे न केवल तंबाकू और गुटखा के सेवन को नियंत्रित किया जा सकेगा बल्कि इससे युवाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हरियाणा सरकार का यह निर्णय पूरे देश में एक मिसाल पेश कर सकता है और अन्य राज्यों को भी ऐसी पहल की प्रेरणा दे सकता है।