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खुशखबरी! आधी से भी कम कीमत पर खरीदे कृषि यंत्र; ऑनलाइन आवेदन 13 सितंबर तक

subsidy on agriculture equipment: राजस्थान सरकार ने किसानों को कृषि यंत्रों पर 50% तक अनुदान देने की घोषणा की है। जानें कैसे और कब तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। अंतिम तिथि 13 सितंबर है।

Agricultural equipment subsidy: राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ी राहत योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत, किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर 50% तक अनुदान दिया जाएगा। यह योजना किसानों के कृषि कार्यों को आसान बनाने और उनकी आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। योजना के अंतर्गत, किसानों को बुआई, बिजाई और फसल की जुटाई जैसे कठिन कार्यों में मदद मिलेगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

किसानों को राहत देने वाली योजना

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा शुरू की गई यह योजना, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के तहत चलाई जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराना और उनकी मेहनत को कम करना है। इससे न केवल किसानों का काम आसान होगा, बल्कि उनकी उपज में भी वृद्धि होने की संभावना है, जो अंततः उनकी आय को बढ़ाएगा।

राजस्थान के कृषि आयुक्त कन्हैया लाल स्वामी ने बताया कि इस योजना के तहत राज्य के लगभग 66,000 किसानों को 200 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु और सीमांत किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर अधिकतम 50% तक अनुदान मिलेगा, जबकि अन्य किसानों को 40% तक की छूट दी जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

किसान इस योजना का लाभ उठाने के लिए राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से ईमित्र सेवा से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अंतिम तिथि 13 सितंबर निर्धारित की गई है। ध्यान दें कि लघु एवं सीमांत किसानों के लिए आवेदन करने से पहले जन आधार में लघु एवं सीमांत श्रेणी की जानकारी जुड़वाना आवश्यक है। आवेदन के समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

  • जन आधार कार्ड
  • जमाबंदी की नकल
  • कृषि यंत्र का कोटेशन

प्रमुख बातें और शर्तें

  • एक किसान, एक आवेदन: एक किसान एक ही प्रकार के कृषि यंत्र पर 3 साल में केवल एक बार अनुदान का लाभ ले सकेगा। एक वित्तीय वर्ष में एक ही कृषि यंत्र पर अनुदान मिलेगा।
  • पुराने यंत्रों पर अनुदान नहीं: प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने से पहले खरीदे गए पुराने यंत्रों पर अनुदान नहीं मिलेगा।
  • एक जन आधार, एक आवेदन: एक जन आधार कार्ड पर केवल एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा।

कृषि यंत्रों पर अनुदान की श्रेणियां

किसानों को प्रचलित ट्रैक्टर संचालित सभी प्रकार के कृषि यंत्रों जैसे:

  • रोटावेटर
  • थ्रेसर
  • कल्टीवेटर
  • बंडफार्मर
  • रीपर
  • सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल
  • डिस्क हेरो
  • प्लॉउ

इन यंत्रों पर अनुदान दिया जाएगा। किसान को पंजीकृत फर्म से यंत्र खरीदने के बाद सत्यापन कराया जाएगा और इसके बाद अनुदान सीधे उनके जनाधार से जुड़े बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

कैसे होगा लाभ?

योजना का लाभ लेने के लिए किसान को ट्रैक्टर चलित यंत्र पर अनुदान के लिए ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन आवेदक के नाम होना जरूरी है। साथ ही, किसान के नाम भूमि का होना भी आवश्यक है, जिससे कृषि यंत्रों का सही उपयोग हो सके।

किसानों के लिए बड़ी सौगात

यह योजना किसानों के लिए राहत और उनके कृषि कार्यों को बेहतर बनाने का प्रयास है। इससे उन्हें नए और आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग करने का अवसर मिलेगा, जो कृषि कार्यों में तेजी और सटीकता लाएगा। सरकार की इस पहल से न सिर्फ किसानों की उपज में वृद्धि होगी, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी।

AMIT KUMAR

नमस्कार! तेजी से बढ़ते और बदलते डिजिटल युग में उमंग हरियाणा पर कंटेंट राइटर का काम कर रहा हूँ। ताज़ा हिंदी ख़बरों और ट्रेंडिंग न्यूज़ से आपको अपडेट रखना मेरा काम है।

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