किसानों को 90% सब्सिडी पर मिलेंगे बैल, जानें कैसे उठाएं लाभ
झारखंड सरकार की ‘जोड़ा बैल वितरण योजना’ के तहत किसानों को 90% सब्सिडी पर बैल खरीदने का लाभ मिलेगा। जानें कैसे इस योजना का लाभ उठाकर खेती की लागत कम करें।
रांची, 3 सितंबर 2024: झारखंड सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और पशुपालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। इस योजना का नाम ‘जोड़ा बैल वितरण योजना’ है, जिसके तहत छोटे और सीमांत किसानों को 90% अनुदान पर एक जोड़ा बैल प्रदान किया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे किसानों को कृषि कार्यों में सहायता देना, खेत जोतने के लिए बैल उपलब्ध कराना, और खेती की लागत को कम करना है।
जोड़ा बैल वितरण योजना: क्या है और कैसे करेगा काम?
झारखंड सरकार की इस योजना के अंतर्गत किसानों को एक जोड़ा बैल खरीदने पर 90 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी। इसका मतलब है कि बैल की कुल कीमत का केवल 10 प्रतिशत ही किसानों को वहन करना होगा। अनुमानित रूप से, एक जोड़े बैल की सरकारी कीमत 40,000 रुपये हो सकती है, जिसमें से किसान को मात्र 4,000 रुपये का अंशदान जमा करना होगा। शेष 36,000 रुपये की राशि सरकार द्वारा दी जाएगी।
कैसे मिलेगा बैल खरीदने का लाभ?
- किसान का योगदान: योजना के तहत, किसान को बैल की कुल कीमत का 10% यानी 4,000 रुपये अपने खाते में जमा करने होंगे।
- सरकारी सहायता: सरकार द्वारा 36,000 रुपये की शेष राशि बैंक में जमा कर दी जाएगी, जिसके बाद किसान को 40,000 रुपये का चेक प्राप्त होगा।
- बैल खरीद प्रक्रिया: किसानों को बैल की खरीद जिले के पशुपालन यार्ड में लगे शिविर से करनी होगी, जहां पर व्यापारी बैल उपलब्ध कराएंगे।
- इंश्योरेंस और आयु: बैल की उम्र 3 से 4 वर्ष होगी और उनका इंश्योरेंस भी करवाया जाएगा।
किन किसानों को मिलेगा लाभ?
इस योजना का लाभ विशेष रूप से अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), और आदिम जनजाति वर्ग के बीपीएल श्रेणी के किसानों को मिलेगा।
- लाभार्थी चयन प्रक्रिया: ग्राम सभा के माध्यम से लाभार्थियों का चयन किया जाएगा और फिर आवेदन प्रखंड स्तरीय चयन समिति के माध्यम से जिला पशुपालन अधिकारी को भेजा जाएगा।
- योजना का लाभ लेने की शर्तें: योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा, जो प्रखंड के पंचायत के निवासी हैं, उनके पास खेती के लिए जमीन है, और वे बीपीएल श्रेणी में आते हैं।
योजना का लाभ कैसे उठाएं?
इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को अपने पंचायत स्तर पर ग्राम सभा में आवेदन करना होगा। ग्राम सभा की अनुशंसा के बाद आवेदन को प्रखंड कार्यालय में जमा करना होगा, जहां से जिला पशुपालन अधिकारी द्वारा लाभार्थियों का चयन किया जाएगा।
किसान इस योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए अपने जिला पशुपालन अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।