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EPFO: 7 करोड़ कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, इन खाता धारकों को नहीं मिलेगा 7 लाख का फायदा

EPFO खाताधारक कैसे पा सकते हैं 7 लाख रुपये का बीमा कवर? जानिए ईनोमिनेशन की प्रक्रिया और इसके लाभ के बारे में।

EPFO अगर आप भी नौकरीपेशा हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के हर खाताधारक के लिए यह जानना जरूरी है कि ईनोमिनेशन (Nomination) कराना कितना महत्वपूर्ण है। ईपीएफओ के तहत खाताधारकों को 7 लाख रुपये का बीमा कवर मिलता है, लेकिन इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपको ईनोमिनेशन कराना अनिवार्य है। यदि आप यह प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं, तो आप इस महत्वपूर्ण बीमा कवर से वंचित हो सकते हैं।

ईनोमिनेशन क्यों है जरूरी?

EPFO के लगभग सभी खाताधारकों को यह पता नहीं होता कि उन्हें 7 लाख रुपये का बीमा कवर मिलता है। ईनोमिनेशन कराने से यह सुनिश्चित होता है कि आपकी मृत्यु के बाद आपके नॉमिनी को यह राशि प्राप्त हो सके। अगर आपने ईनोमिनेशन नहीं कराया है, तो इस सुविधा का लाभ आपके परिवार को नहीं मिलेगा।

कैसे मिलता है बीमा कवर का लाभ?

ईपीएफओ के सभी खाताधारकों को यह बीमा कवर एंप्लॉयीज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (EDLI) स्कीम 1976 के तहत मिलता है। इस स्कीम के तहत कर्मचारी की बीमारी, दुर्घटना, या स्वाभाविक मृत्यु होने पर उसके नॉमिनी को बीमा राशि दी जाती है। यदि किसी कर्मचारी ने ईनोमिनेशन नहीं कराया है, तो उसकी मृत्यु के बाद नॉमिनी कोई क्लेम नहीं कर सकता। ईपीएफओ पहली बार में ही उसका क्लेम रिजेक्ट कर देगा क्योंकि नॉमिनी की जानकारी फाइल में नहीं होती।

बीमा क्लेम पाने की शर्तें

EPFO की EDLI स्कीम के तहत 2.50 लाख से लेकर 7 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलता है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तों को पूरा करना जरूरी है।

शर्तेंविवरण
नौकरी की अवधिसंबंधित कर्मचारी ने कम से कम 12 महीने तक उस संस्थान में नौकरी की हो।
मृत्यु का समयबीमा कवर का लाभ तभी मिलता है जब कर्मचारी की मृत्यु नौकरी के दौरान हो। रिटायरमेंट के बाद इस कवर का लाभ नहीं मिलता।

कैसे कराएं ईनोमिनेशन?

ईनोमिनेशन कराने के लिए आपको अपनी EPFO की वेबसाइट पर जाना होगा। वहां पर आपको “e-Nomination” का विकल्प मिलेगा। यहां से आप अपने नॉमिनी की जानकारी दर्ज कर सकते हैं। यह प्रक्रिया ऑनलाइन होने के कारण काफी सरल और सुविधाजनक है।

ईनोमिनेशन नहीं कराने के नुकसान

ईनोमिनेशन नहीं कराने के कारण आपके परिवार को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपकी मृत्यु के बाद आपके नॉमिनी को बीमा राशि नहीं मिल पाएगी। इसलिए, यह बेहद जरूरी है कि आप जल्द से जल्द ईनोमिनेशन कराएं और अपने परिवार को इस आर्थिक सुरक्षा का लाभ दिलाएं।

EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और e-Nomination की प्रक्रिया को पूरा करें।

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Sandeep Kumar

नमस्कार! उमंग हरियाणा पर फ़िलहाल कंटेंट राइटर का काम कर रहा हूँ। आपको हरियाणा की ताज़ा हिंदी ख़बरों और देश-विदेश की ट्रेंडिंग न्यूज़ से आपको अपडेट रखना मेरा काम है।

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