हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों को एक और सौगात, सीएम सैनी ने किया बड़ा ऐलान
Haryana News, Chandigrah : हरियाणा में अनुबंधित कर्मचारियों के लिए स्वतंत्रता दिवस पर एक बड़ी राहत आई है। राज्य सरकार द्वारा लाए गए नए अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है, जिससे अनुबंधित कर्मचारियों को रिटायरमेंट तक नौकरी की गारंटी मिल गई है। इस अध्यादेश को अब “हरियाणा संविदा कर्मचारियों (सेवा सुरक्षा) अध्यादेश, 2024” के नाम से जाना जाएगा।
क्या कहता है नया अध्यादेश?
इस अध्यादेश के तहत अब किसी भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, या अन्य किसी व्यक्ति या प्राधिकरण के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकेगी, यदि वे इस अध्यादेश के अंतर्गत आते हैं। पात्र अनुबंधित कर्मचारी अब रिटायरमेंट की उम्र तक अपनी नौकरी पर बने रहेंगे। इसके अलावा, गेस्ट टीचर्स को भी अनुबंधित कर्मचारियों के समान सभी सुविधाएं मिलेंगी, जिनमें हर छह महीने पर डीए, मेडिकल, और अवकाश आदि शामिल हैं।
1.20 लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
इस अध्यादेश से राज्य के लगभग 1.20 लाख अनुबंधित कर्मचारियों को लाभ मिलने की संभावना है, जो लंबे समय से नौकरी की सुरक्षा और बेहतर सुविधाओं की मांग कर रहे थे।
कौन आएगा दायरे में?
- कर्मचारी को राज्य सरकार के विभागों, बोर्ड, या निगमों में अनुबंध पर नियुक्त होना चाहिए।
- उसकी मासिक आय 50 हजार रुपये तक होनी चाहिए।
- कर्मचारी को हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा संविदा नीति-2022 के तहत तैनात किया गया होना चाहिए।
- कम से कम पांच वर्ष की सेवा पूरी होनी चाहिए।
- सेवा की अवधि में स्वीकृत छुट्टियों का भी समावेश होगा।