Online Payment Refund: आरबीआई ने रिफंड प्रोसेस को लगातार आसान बनाया है। लेकिन यदि आपने गलती से UPI या नेट बैंकिंग से गलत अकाउंट में पैसा भेज दिया है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ऐसी स्थितियों में रिफंड प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि आप इस समस्या को कैसे हल कर सकते हैं, आइये जानते है…
1. टोल-फ्री नंबर पर शिकायत करें
- सबसे पहले, आप टोल-फ्री नंबर 1800 120 1740 पर कॉल करें और अपनी समस्या दर्ज करें। यह नंबर डिजिटल ट्रांजैक्शन से संबंधित शिकायतों के लिए है।
2. बैंक में शिकायत दर्ज करें
- जिस बैंक से आपका पैसा कटा है, वहां जाएं और संबंधित फॉर्म भरकर अपनी शिकायत दर्ज करें। आप इसे बैंक के कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट को ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं।
3. RBI की गाइडलाइन
- RBI की गाइडलाइन के अनुसार, अगर आपका पैसा गलत खाते में चला जाता है, तो यह बैंक की जिम्मेदारी है कि वे 48 घंटों के अंदर आपके पैसे को रिफंड करें।
- यदि बैंक से कोई सहायता नहीं मिलती है, तो आप अपनी शिकायत bankingombudsman.rbi.org.in पर दर्ज कर सकते हैं।
4. SMS और PPBL नंबर
- गलत ट्रांजेक्शन के बाद आपको जो SMS प्राप्त होता है, उसमें PPBL नंबर होता है। यह नंबर शिकायत दर्ज करते समय आवश्यक होता है, इसलिए SMS को डिलीट न करें।
- आपसे गलती से ट्रांजेक्शन हो जाने पर तीन दिनों के अंदर शिकायत दर्ज करनी चाहिए ताकि आपकी रिकवरी प्रक्रिया में देरी न हो।
5. शिकायत प्रक्रिया
यदि आपको बैंक से संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है या बैंक मदद करने से इनकार करता है, तो आप RBI के बैंकिंग ओम्बड्समैन से शिकायत कर सकते हैं।