Haryana News: हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों की नौकरी पक्की, हर साल बढ़ेगी सैलरी
Haryana News, Chandigarh: हरियाणा सरकार ने कौशल रोजगार निगम तथा आउटसोर्सिंग पालिसी पार्ट-1 और पार्ट-2 के तहत काम कर रहे एक लाख 20 हजार कच्चे कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अब इन कर्मचारियों की सेवाएं 58 वर्ष की आयु तक सुनिश्चित की जाएंगी। इसके लिए प्रदेश सरकार एक एक्ट लाएगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि 15 अगस्त तक पांच साल की नौकरी पूरी करने वाले सभी कच्चे कर्मचारियों की नौकरी 58 वर्ष की आयु तक सुनिश्चित की जाएगी और उन्हें पक्के कर्मचारियों के समान बेसिक वेतन दिया जाएगा। हालांकि, 50 हजार रुपये से अधिक वेतन पाने वाले और केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में लगे कर्मचारी इस राहत से बाहर रहेंगे।
स्वास्थ्य लाभ और वेतन वृद्धि:
- स्वास्थ्य सुविधाएं: पीएम-जन आरोग्य योजना-चिरायु एक्सटेंशन योजना के तहत कर्मचारियों के परिवारों को स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी।
- वेतन वृद्धि: अनुबंधित कर्मचारियों के मानदेय में हर साल एक जनवरी और एक जुलाई को वृद्धि की जाएगी। सेवा के एक साल बाद सालाना वेतन वृद्धि, डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और मेटरनिटी एक्ट के तहत लाभ भी मिलेंगे।
वेतन के लाभ:
- पांच साल की सेवा: न्यूनतम पे स्केल से पांच प्रतिशत अधिक वेतन।
- आठ साल की सेवा: न्यूनतम पे-स्केल से 10 प्रतिशत अधिक वेतन।
- अधिक वर्षों की सेवा: न्यूनतम पे-स्केल से 15 प्रतिशत अधिक वेतन।
अतिथि अध्यापक भी शामिल: पूर्ववर्ती हुड्डा सरकार में लगे 14 हजार अतिथि अध्यापक भी इस नई पॉलिसी से लाभान्वित होंगे। भाजपा सरकार ने पहले ही इनकी नौकरी 58 साल तक सुनिश्चित की थी और महंगाई भत्ता बढ़ाने की व्यवस्था की है।
कर्मचारी संगठनों की प्रतिक्रिया: ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट इंप्लाइज फेडरेशन के प्रधान सुभाष लांबा ने मुख्यमंत्री की घोषणा को सकारात्मक कदम बताया, हालांकि उन्होंने पूछा कि एक्ट कब लाया जाएगा और इसकी विधानसभा में मंजूरी की स्थिति क्या होगी।
पूर्व घोषणाएं: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा की गई घोषणाएं, जैसे कि वेतन वृद्धि और रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाना, आज तक लागू नहीं हो पाईं।