हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के तहत उच्च शिक्षा सेवाओं की समय-सीमा अधिसूचित
Haryana News :पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए हरियाणा सरकार की महत्वपूर्ण पहल
Umang Haryana News : हरियाणा सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग की चार प्रमुख सेवाओं के लिए समय-सीमा अधिसूचित की है। यह कदम हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत उठाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों और नागरिकों को आवश्यक शैक्षिक दस्तावेजों को शीघ्रता और पारदर्शिता के साथ उपलब्ध कराना है। मुख्य सचिव श्री टी.वी.एस.एन. प्रसाद द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, ये सेवाएं माइग्रेशन सर्टिफिकेट, प्रोविजनल डिग्री, विस्तृत अंक प्रमाण पत्र (डीएमसी) और ओरिजनल डिग्री हैं।
सेवाओं की समय-सीमा
अधिसूचना के अनुसार, प्रत्येक सेवा के लिए अलग-अलग समय-सीमा निर्धारित की गई है।
सेवा | समय-सीमा | जिम्मेदार अधिकारी |
---|---|---|
माइग्रेशन सर्टिफिकेट | 7 दिन | सहायक रजिस्ट्रार |
प्रोविजनल डिग्री | 5 दिन | परीक्षा नियंत्रक |
विस्तृत अंक प्रमाण पत्र (डीएमसी) | 10 दिन (30 दिनों के भीतर परिणाम घोषित नहीं होने पर) | परीक्षा नियंत्रक |
ओरिजनल डिग्री | 10 दिन (180 दिनों के भीतर परिणाम घोषित नहीं होने पर) | परीक्षा नियंत्रक |
शिकायत निवारण प्रक्रिया
यदि किसी सेवा में देरी होती है या कोई शिकायत उत्पन्न होती है, तो रजिस्ट्रार प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी के रूप में कार्य करेंगे और विश्वविद्यालय के कुलपति द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। इस प्रकार की शिकायतें निवारण प्रक्रिया से गुजरेंगी ताकि छात्रों को उनके दस्तावेज समय पर मिल सकें।
उद्देश्य और प्रभाव
इस पहल का मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है। छात्रों को उनके शैक्षिक दस्तावेज समय पर मिलें, यह सुनिश्चित करने के लिए यह कदम महत्वपूर्ण है। इससे न केवल छात्रों का समय बचेगा, बल्कि उनकी शिक्षा और करियर के लिए आवश्यक दस्तावेजों की प्राप्ति में भी आसानी होगी।