Haryana News: हरियाणा में छात्रों की बल्ले बल्ले; अब आवेदन के सात दिन के अंदर मिलेगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आदेश जारी
हरियाणा में कॉलेज छात्रों के लिए राहत, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और प्रोविजनल डिग्री अब समय पर मिलेगी। सरकार ने उच्चतर शिक्षा विभाग की चार सेवाओं की समय सीमा निर्धारित की।
Haryana News, Chandigarh: हरियाणा सरकार ने कॉलेज छात्रों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। अब छात्रों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट और प्रोविजनल डिग्री के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उच्चतर शिक्षा विभाग ने हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम-2014 के तहत चार सेवाओं की समय सीमा अधिसूचित की है।
माइग्रेशन सर्टिफिकेट: विश्वविद्यालय के सहायक रजिस्ट्रार को छात्रों के आवेदन के सात दिनों के भीतर माइग्रेशन सर्टिफिकेट जारी करना होगा।
प्रोविजनल डिग्री: परीक्षा नियंत्रक को पांच दिनों के भीतर प्रोविजनल डिग्री जारी करनी होगी।
विस्तृत अंक प्रमाण पत्र (DMC): यदि किसी छात्र को परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के भीतर डीएमसी नहीं मिलता, तो परीक्षा नियंत्रक को दस दिनों के भीतर इसे जारी करना होगा।
ओरिजनल डिग्री: परिणाम घोषित होने के 180 दिनों के भीतर छात्रों को मूल डिग्री प्राप्त न होने पर परीक्षा नियंत्रक को दस दिनों के भीतर डिग्री जारी करनी होगी।
शिकायत निवारण:
- प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी: विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार होंगे।
- द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी: विश्वविद्यालय के कुलपति होंगे।
मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, इस नई व्यवस्था से छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी और प्रशासनिक प्रक्रियाएं भी तेज होंगी।
हरियाणा सरकार के इस कदम से छात्रों को उनकी शिक्षा संबंधित दस्तावेज समय पर मिल सकेंगे, जिससे उन्हें आगे की पढ़ाई या नौकरी के लिए किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।