Haryana Assembly Elections 2024: हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिला प्रशासन ने नामांकन प्रक्रिया के लिए कड़े नियम लागू किए हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और सुरक्षित हो सके। रेवाड़ी के डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक मीणा ने बताया कि जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों—बावल, कोसली, और रेवाड़ी—के लिए नामांकन फार्म 5 सितंबर से 12 सितंबर तक प्राप्त किए जाएंगे। चुनाव आयोग की सुविधा एप और वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन भी नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं, लेकिन उसकी हार्ड कॉपी संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
सीसीटीवी निगरानी में रहेगा नामांकन कक्ष
नामांकन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए प्रशासन ने नामांकन कक्ष को सीसीटीवी कैमरों से लैस किया है। हरियाणा निर्वाचन आयोग ने इस बात को सुनिश्चित किया है कि पूरी प्रक्रिया निगरानी में हो। नामांकन करने वाले व्यक्ति के साथ केवल चार लोग कक्ष में प्रवेश कर सकते हैं, और नामांकन कक्ष से 100 मीटर के दायरे में वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
नामांकन प्रक्रिया की विशेषताएं | विवरण |
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नामांकन अवधि | 5 सितंबर से 12 सितंबर तक |
नामांकन समय | सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक (रविवार को अवकाश) |
नामांकन कक्ष | सीसीटीवी निगरानी में |
वाहन प्रतिबंध | नामांकन कक्ष के 100 मीटर के दायरे में वाहन प्रतिबंधित |
13 सितंबर को होगी नामांकन पत्रों की छंटनी
जिला निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी कि 13 सितंबर को नामांकन पत्रों की छंटनी की जाएगी। इसके बाद 16 सितंबर तक नाम वापस लेने की प्रक्रिया चलेगी। मतदान 5 अक्टूबर को होगा, और मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। जिला प्रशासन ने चुनाव आयोग द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार सभी तैयारियां सुनिश्चित कर ली हैं।
ऑनलाइन नामांकन की सुविधा
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पब्लिक को ऑनलाइन नामांकन की सुविधा दी गई है। उम्मीदवार सुविधा एप और आयोग की वेबसाइट का इस्तेमाल कर अपने नामांकन पत्र भर सकते हैं। हालांकि, ऑनलाइन भरे गए नामांकन पत्र की हार्ड कॉपी संबंधित आरओ कार्यालय में जमा करवानी अनिवार्य है। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क भी स्थापित किया गया है, जहां से नामांकन से जुड़ी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
नामांकन प्रक्रिया से जुड़े महत्वपूर्ण नियम
नामांकन से पहले उम्मीदवारों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नियमों का अध्ययन करने की सलाह दी गई है। यह नियम आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। उम्मीदवारों को नामांकन पत्र भरने से पहले इन नियमों को ध्यान से पढ़ना चाहिए ताकि किसी प्रकार की त्रुटि न हो।
चुनाव शेड्यूल:
कार्यक्रम | तारीख |
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नामांकन की अंतिम तिथि | 12 सितंबर 2024 |
नामांकन पत्रों की छंटनी | 13 सितंबर 2024 |
नाम वापसी की अंतिम तिथि | 16 सितंबर 2024 |
मतदान | 5 अक्टूबर 2024 |
मतगणना | 8 अक्टूबर 2024 |
सुरक्षा और निगरानी में चुनाव
हरियाणा में इस बार के चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था और पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया जा रहा है। नामांकन कक्ष के भीतर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी और वाहनों पर प्रतिबंध जैसी व्यवस्थाएं प्रशासन की तैयारियों को दर्शाती हैं। इन कड़े नियमों से नामांकन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना नहीं रहेगी और उम्मीदवार निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा बन सकेंगे।